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जयपुर/सुमेरपुर। इस साल जनवरी-फरवरी में चले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के दौरान जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कट गए थे या जो नए युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करवा सके थे, उनके लिए निर्वाचन आयोग बड़ी राहत लेकर आया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में मतदाता सूची अपडेशन के लिए इसी महीने से राज्यव्यापी ‘विशेष नाम जोड़ो’ अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत स्कूल-कॉलेजों में विशेष शिविर आयोजित होंगे और मतदाता सीधे अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर नाम जुड़वा सकेंगे।

सबसे बड़ी राहत: अब नहीं मांगी जाएगी 2003 या उससे पुरानी वोटर लिस्ट की जानकारी

निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रक्रिया को बेहद सरल कर दिया है। SIR अभियान के दौरान मतदाताओं के सामने सबसे बड़ी अड़चन यह थी कि उनसे वर्ष 2003 या उससे पहले की पुरानी मतदाता सूची में दर्ज माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम, भाग संख्या आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से मांगी गई थी।

दशकों पुराने दस्तावेज और भाग संख्या उपलब्ध न करा पाने के कारण:

  • कई पुराने और नियमित मतदाताओं के नाम सूची से सीधे काट दिए गए थे।

  • 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हजारों नए युवा मतदाता पहली बार अपना नाम जुड़वाने से वंचित रह गए थे।

आयोग का बड़ा फैसला: इस बार के विशेष अभियान में 2003 या उससे पुरानी सूची का कोई भी विवरण नहीं मांगा जाएगा। सामान्य पहचान व पते के प्रमाण के आधार पर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

अकेले जयपुर जिले से कटे थे 3.88 लाख से अधिक नाम

SIR प्रक्रिया के कड़े नियमों के चलते राजधानी जयपुर सहित प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर नाम काटे गए थे।

  • जयपुर जिले का आंकड़ा: अकेले जयपुर जिले से 3 लाख 88 हजार 268 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे।

  • वर्तमान स्थिति: फरवरी में जिला निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अंतिम सूची के अनुसार, जयपुर की 17 विधानसभाओं में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 44 लाख 35 हजार 111 रह गई।

  • मतदाता संरचना: वर्तमान सूची में 23,04,523 पुरुष मतदाता, 21,30,509 महिला मतदाता और 79 ट्रांसजेंडर मतदाता पंजीकृत हैं।

नाम जुड़वाने के लिए क्या करें मतदाता?

  1. स्कूल-कॉलेजों में विशेष कैंप: उच्च माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के लिए विशेष शिविर लगेंगे।

  2. बीएलओ से संपर्क: मतदाता अपने संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ (Booth Level Officer) से मिलकर निर्धारित फॉर्म (फॉर्म-6) भर सकते हैं।

  3. ऑनलाइन सुविधा: निर्वाचन आयोग के ‘Voter Helpline App’ या आधिकारिक पोर्टल के जरिए भी बिना पुराने रिकॉर्ड के सीधे नए आवेदन किए जा सकेंगे।

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