
चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के दूसरे फेज की घोषणा कर दी है. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर 2.0 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का चयन कर लिया गया है. इसके साथ इससे संबंधी कार्यक्रम भी तय कर लिया गया है और आज एसआईआर के दूसरे चरण के तहत होने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी.
सीईसी ज्ञानेश कुमार ने सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिन राज्यों में अब SIR होने वाला है उसकी मतदाता सूची आज सोमवार (27 अक्टूबर) की रात 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी और आज ही 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 51 करोड़ मतदाताओं के इन्यूमेरेशन फॉर्म प्रिंट किया जाएगा

इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR 2.0
चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे फेज के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप को चयनित किया गया है, जहां के करीब 51 करोड़ मतदाताओं के नाम, पता और अन्य जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा.
SIR 2.0 के लिए चुनाव आयोग ने तैयार किया शेड्यूल
चुनाव आयोग के मुताबिक, एसआईआर 2.0 की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी. जिसकी शुरुआत कल मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) से होने वाली है और इसका समापन 7 फरवरी, 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ होगा.
CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा, ‘28 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2025 तक इन्यूमेरेशन फॉर्म की प्रिटिंग और एसआईआर 2.0 के लिए BLO, ERO और DEO की ट्रेनिंग चलेगी. इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर, 2025 तक बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे और 9 दिसंबर, 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी. इसके बाद 9 दिसंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया चलेगी और 9 दिसंबर, 2025 से ही 31 जनवरी, 2026 तक सुनवाई और सत्यावन किया जाएगा और अंत में 7 फरवरी, 2026 को सभी चयनित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी.’
CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) कम से कम तीन बार प्रत्येक मतदाताओं के घर जाएंगे और उनसे फॉर्म-6 और इन्यूमेरेशन फॉर्म इकट्ठा करेंगे, ताकि नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सके और मौजूद गलतियों को हटाया जा सके. मतदाताओं से फॉर्म कलेक्ट करने के बाद बीएलओ दस्तावेजों के साथ सभी फॉर्म ERO (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) या AERO (असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) को सत्यापन के लिए सौंपेंगे
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