
चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दूसरे चरण की औपचारिक घोषणा की. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस चरण में 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जाएगा. आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से छूटे नहीं और अयोग्य या दोहराए गए नाम हटा दिए जाएं. बिहार में पहले चरण के अनुभवों के आधार पर कई बदलाव किए गए हैं ताकि प्रक्रिया और अधिक सुगम और पारदर्शी हो सके

12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कल से शुरू होगा SIR
अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मंगलवार से SIR की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. सभी राज्यों को पहले ही आवश्यक दिशा-निर्देश भेजे जा चुके हैं. जिन राज्यों में SIR शुरू होगा, उनकी मतदाता सूची आज रात 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी. इस अवधि में किसी प्रकार का संशोधन आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा
प्रत्येक मतदाता के लिए इन्यूमेरेशन फॉर्म (EF) आज (27 अक्टूबर, 2025) ही प्रिंट किया जाएगा और बीएलओ (BLO) घर-घर जाकर यह फॉर्म देंगे. BLO हर घर पर कम से कम तीन बार जाएंगे ताकि कोई भी मतदाता छूटे नहीं. जो मतदाता अपने क्षेत्र से बाहर हैं, वे यह फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं
SIR की प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए कल से बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) और जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी. आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने को भी कहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे.
कुछ ऐसा रहेगा पूरा शेड्यूल
28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रिंटिंग और प्रशिक्षण का काम पूरा किया जाएगा, जिसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर मतदाताओं की गणना की जाएगी। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी, जबकि 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक इन दावों की सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी।
ड्राफ्ट और फाइनल मतदाता सूची की तारीखें तय
SIR के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसंबर 2025 को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी. जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं होगा, वे अपनी जानकारी संबंधित वेबसाइट पर देख सकेंगे और सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे.

असम के लिए अलग आदेश जारी होंगे
CEC ने बताया कि नागरिकता कानून में असम के लिए विशेष प्रावधान हैं, इसलिए वहां के लिए SIR के अलग निर्देश जारी किए जाएंगे. जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल में BLO को सुरक्षा दी जाएगी, तो आयोग ने कहा कि उसे राज्य की कानून-व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और किसी BLO को अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
मतदाताओं के लिए नई सुविधाएं और निर्देश
प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाता होंगे. वृद्ध और बीमार मतदाताओं की मदद के लिए वालंटियर्स लगाए जाएंगे. मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने इन्यूमेरेशन फॉर्म पर रंगीन फोटो लगाएं ताकि पहचान में आसानी हो. आधार नंबर देना वैकल्पिक रहेगा, जैसा कि बिहार में भी रखा गया था.
आयोग का संदेश – संविधान के दायरे में सभी संस्थाएं काम कर रहीं
CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सभी राज्य सरकारें और संस्थाएं अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन कर रही हैं. उन्होंने कहा कि आर्टिकल 324 के तहत राज्य सरकारें आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने में पूरा सहयोग देने के लिए बाध्य हैं. आयोग का लक्ष्य पारदर्शी, सटीक और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करना है ताकि लोकतंत्र की नींव और मजबूत हो
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