
वित्त मंत्रालय की ओर से देश की बैंकिंग सेवा क्षेत्रों में अहम बदलाव किए जा रहे हैं. मंत्रालय की ओर से बैंकिंग कानून अधिनियम, 2025 के तहत नए नियम लागू करने की घोषणा की गई है. नए नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएंगे.
जिसका सीधा असर भारत के करोड़ों बैंक उपभोक्ताओं पर होगा. सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि, नए कानून से ग्राहकों का अपने पैसे और संपत्ति पर ज्यादा नियंत्रण होगा. साथ ही, ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवा को और अधिक लचीला बनाया गया है. जिससे उन्हें फायदा पहुंचेगा और वे पहले की तुलना में आसानी से सेवाओं का लाभ ले पाएंगे

1 नवंबर से हो रहे बदलाव
- 1 नवंबर से आप अपनी जमा राशि पर 4 लोगों के नाम रख सकते हैं. साथ ही आपको यह तय करने की सुविधा भी मिलेगी कि हर किसी को कितना हिस्सा मिलेगा, जैसे किसी को 70 प्रतिशत, किसी को 20 प्रतिशत और बाकी दो लोगों को 5-5 प्रतिशत. इससे सब कुछ साफ होगा और बाद में किसी भी तरह के विवाद होने की संभावना कम हो जाएगी.
- 1 नवंबर से लॉकर और बैंक में रखी गई वस्तुओं के लिए अब से केवल क्रमिक नामांकन (Sequential Nomination) की अनुमति होगी. यानी कि पहले नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही दूसरे नंबर का व्यक्ति लॉकर को एक्सेस कर पाएगा.
- 1 नवंबर से आप अपने बैंक खातों के लिए 4 नॉमिनी रख सकते है. इससे पहले केवल 1 या 2 नॉमिनी की अनुमति मिलती थी. यानि कि, आप अपने बैंक खाते में 4 लोगों को नामांकित कर पाएंगे. जिससे भविष्य में क्लेम प्रोसेस आसान हो जाएगा और बड़ी आसानी से आपके परिजनों को आपका पैसा मिल सकेगा.
क्या है वित्त मंत्रालय का कहना?
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, इन नए बदलावों से बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और क्लेम प्रोसेस आसान हो जाएगा. साथ ही बैंक जमाकर्ताओं का अपनी जमा पूंजी पर पहले से ज्यादा नियंत्रण होगा
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